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दिल्ली में अब LG ही सरकार! कोरोना के बिगड़े हालात के बीच नया कानून लागू
दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल (LG) ही होगा। कोरोना से बिगडे हालात (Bad Situation from Corona) के बीच ही केंद्र सरकार ने नया कानून लागू (New law comes into Force) करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब दिल्ली में एलजी की मंजूरी के बिना सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 को मंजूरी दिए जाने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के प्रभावी होने से चुनी हुई सरकार की जगह उपराज्यपाल को प्रमुखता दी गई है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। दिल्ली में इसके चलते अब कोई भी फैसला लेने से पहले एलजी की अनुमति लेनी होगी।
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लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। माना जा रहा है कि इस कानून से केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) की टेंशन और बढ़ सकती है। क्योंकि कानून में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकार को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उपराज्यपाल को कई शक्तियां मिली हुई हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग-अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी चलती रहती है।