-
Advertisement
हिमाचल: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज, कैद व सजा बरकरार
मंडी। चेक बाउंस (Check Bouns) के एक मामले में सेशन जज मंडी की अदालत ने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल, अमित शर्मा ने आरोपी देश राज पर चेक बाउंस का आरोप लगाया था, जिस पर निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरोपी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने अपील की थी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीण, समझौते के बाद भी काम में बन रहे रोड़ा
सेशन जज मंडी राकेश कैंथला ने अपील संख्या 20 आफ 2020 का निपटारा करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही करार देते हुए देश राज की अपील को खारिज कर दिया। वहीं जो कैद व जुर्माने की सजा निचली अदालत ने सुना रखी थी, उसे बरकरार रखा। बता दें कि एक निर्माण कंपनी में साझेदारी को खत्म करते हुए जो आपसी समझौता हुआ था। उसके तहत यह चेक जारी हुआ था।
जो इंडियन बैंक मंडी का था तथा जिसे अमित शर्मा ने विजया बैंक में जमा करवाया था। चेक बाउंस हो गया व इसे लेकर दोषी को कानूनी नोटिस भी भेजा था। पैसा ना लौटाने पर मामला अदालत में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक में चलाया गया था। वहां से आए निर्णय के खिलाफ दोषी ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group


