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नियमितीकरण के लिए सालभर में करनी होगी 240 दिन की नौकरी, आदेश जारी
Last Updated on December 7, 2023 by sintu kumar
शिमला (लेखराज धरटा)। हिमाचल प्रदेश में नियमितीकरण (Regularisation) के लिए दैनिक वेतनभोगियों (Daily Wage Workers) को सालभर में कम से कम 240 दिन तक काम करना होगा। किन्नौर, लाहुल-स्पीति और भरमौर में 180 दिन और लाहौल और पांगी में सेवाएं देने के लिए 160 दिन तक लगातार सेवाएं देनी होंगी। राज्य के कार्मिक विभाग (DoPT) ने गुरुवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 को चार साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा। नियमित होते ही दैनिक वेतनभोगी के पद खत्म हो जाएंगे। अधिसूचना (Notification) में साफ कहा गया है कि खाली पद उपलब्ध होने पर ही नियमितीकरण किया जाएगा। इसके लिए कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा।
पूरी करनी होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को जारी पत्र में स्पष्ट किया भर्ती एवं पदोन्नति (Posting And Promotion) नियमों के अनुसार नियमित होने वाले दैनिक भोगी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। नियमितीकरण के बाद कर्मियों को प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित (Transfer) किया जा सकेगा।