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दर्जी ने गलत सिल दिया कुर्ता-पजामा, ग्राहक को मिला 12 हजार रुपए हर्जाना
अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सारी बातों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर से सामने आया है। यहां एक दर्जी को कुर्ता-पजामा गलत तरीके से सिलने के लिए 12 हजार रुपए जुर्माना समेत सिलाई और कपड़ों की रकम चुकानी पड़ी।
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जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर में एक दर्जी ने गलत तरीके से कुर्ता-पजामा सिल दिया। इस पर ग्राहक ने शिकायत की, जिसे दर्जी ने अनदेखा किया। इसके बाद ग्राहक ने इस बारे में उपभोक्ता आयोग में शिकायत की और हर्जाने की मांग की। वहीं, बुलंदशहर में न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ने सिलको टेलर एंड फ्रेबिक पर गलत तरीके से कुर्ता-पाजामा सिलने के आरोप में 12 हजार रुपए के जुर्माने समेत सिलाई और कपड़ों की रकम देने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, अगर दर्जी ये रकम निर्धारित समयावधि में नहीं देता है तो शिकायतकर्ता को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
बुलंदशहर में न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पीए शेखर वर्मा ने बताया कि डीएम कॉलोनी निवासी एमपी सिंह ने 4 मई, 2018 को शहर के सिलको टेलर के मालिक को कुर्ता-पजामा सिलाने के लिए कपड़े दिए थे। वहीं, 13 मई, 2018 को दर्जी ने उन्हें कपड़े सिलकर वापस दे दिए। इसके बाद गलत सिलाई करने पर एमपी सिंह ने जब शिकायत की तो दर्जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद ग्राहक अपनी फरियाद लेकर कोर्ट में पहुंचा। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन टेलर प्रनिनिधि आयोग को सामने पेश नहीं हुए।
बताया जा रहा है कि आयोग ने दो महीने के अंदर सिलको टेलर को कपड़ों की सिलाई के 750 रुपए और कपड़ों की कीमत 1500 रुपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5000 रुपए और वाद व्यय की धनराशि 5000 रुपए निर्धारित समय में देने का आदेश दिया है।