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अब बिना मंजूरी अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का नहीं होगा इस्तेमाल
Last Updated on November 25, 2022 by sintu kumar
अब बिना मंजूरी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachan) का की तस्वीर, आवाज और नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अपना अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अमिताभ बच्चन की फोटोए आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला (Justice Chawla) ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्दश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी बगैर उनकी इजाजत के पब्लिकली उपलब्ध हैं।
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इस संबंध में सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका (petition) दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनियां गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं जो गलत है। उन्होंने तर्क दिया था कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम पर एक लॉटरी एड भी चल रही है। इसमें उनकी फोटो लगी हुई है। इसमें उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वकील के जरिए कहा गया था कि बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में न हो। कहा गया कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता हैए तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं।