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हिमाचल: दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को लेकर जारी किए जरूरी आदेश
शिमला। हिमाचल में अब दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं (Divyang and Pregnant Women) को भी ऑफिस आना होगा। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) पाबंदियों के कारण इनके कार्यालय आने के लिए दी गई छूट को अब समाप्त कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (State Disaster Management Cell) ने केबिनेट की बैठक के एक दिन बाद मंगलवार को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के चलते बंद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल अब खोले जा सकेंगे। इसके अलावा धार्मिक लंगर (Langer) भी लगाए जा सकेंगे
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राज्य में सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रम अब 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे। संबंधित डीसीए पुलिस अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मनैजमैंट एक्ट 2005 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद आज आपदा प्रबंधन सेल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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