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शिमला। हिमाचल में कोरोना (Corona) महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने दिव्यागों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेशों तक कार्यायल में आने से छूट दी है। यह दिव्यांग और गर्भवती महिला (Divyang and Pregnant Women) कर्मचारी अगले आदेशों तक कार्यालय में नहीं आएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करना होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस बावत आज आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेश तक ड्यूटी से छूट मिलेगी।
राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन (Umang Foundation) के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से इस बारे में अनुरोध किया था। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 24 जनवरी, सुबह 6:00 बजे तक या अगले आदेशों तक यह रियायत मिली रहेगी। समूचे प्रदेश में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। उमंग फाउंडेशन ने इसके लिए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह (Chief Secretary Ram Subhag Singh) का आभार जताया है। उन्होंने कहा की 5 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में भी इन वर्गों को इसी प्रकार की छूट दी गई थी। यही नही केंद्र सरकार ने अपने दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को 3 दिन पहले दफ्तर में हाजरी से छूट दे दी थी।
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