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हिमाचल: कोटी धीमान पंचायत के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य निलंबित, जाने कारण
संगड़ाह। हिमाचल के सिरमौर (Sirmaur) जिला में सरकारी सीमेंट (Govt Cement) बेचने और सरकारी कार्य में धन के दुरुपयोग पर एक पंचायत प्रधान सहित उपप्रधान और वार्ड सदस्य (Panchayat Pradhan, Up Pradhan and Ward Member) पर गाज गिरी है। जिला पंचायत अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से तीनों को निलंबित कर दिया है। मामला विकास खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटी-धीमान का है।
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कोटी धीमान पंचायत की महिला प्रधान इंदिरा देवी, उपप्रधान सुरेंद्र सिंह तथा वार्ड सदस्य कुलदीप सिंह को जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने निलंबित (Suspended) कर दिया है। बताया जा रहा है कि पंचायत की विजिलेंस कमेटी समेत 42 लोगों ने प्रधान के खिलाफ सरकारी सीमेंट के करीब 797 बैग बेचे जाने,पति द्वारा पंचायत के काम में हस्तक्षेप व सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाते हुए इसकी शिकायतें संबंधित अधिकारियों से की गई थी। पंचायत के विभिन्न कामों के लिए जारी हुए करीब 1 लाख 90 हजार रुपए के सरकारी सीमेंट के 600 बैग को बेचने अथवा इसके दुरुपयोग की पहली शिकायत के बाद दूसरी शिकायत 197 बैग कोटी-धीमान से करीब 20 किलोमिटर खाला-क्यार में स्टोर करने की हुई।
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वहीं सीमेंट के सैंकड़ों बैग सचिव सुनील कुमार की वजाय उपप्रधान सुरेंद्र व वार्ड सदस्य कुलदीप ने रिसीव किए, जिसके चलते बुधवार को जारी आदेशानुसार उन पर भी गाज गिरी। सीमेंट व सरकारी धन के दुरुपयोग के अलावा जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर द्वारा महिला प्रधान के पति के सरकारी काम में हस्तक्षेप के आरोप भी सही पाए गएए जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 व संबधित नियमानुसार उक्त कार्रवाई हुई।
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बता दें कि पहली बार संगड़ाह ब्लॉक में एक साथ प्रधान व उपप्रधान निलंबित हुए और संबंधित अधिकारियों के अनुसार अब पंचायत के मौजूद 4 वार्ड मेंबर में से किसी एक को चुनाव होने अथवा इस मामले में अपील की सुनवाई का फैसला ना होने तक कार्यवाहक प्रधान चुना जाएगा। खंड विकास अधिकारी संगड़ाह विनित कुमार ने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की प्रति आगामी कार्रवाई के लिए कोटी-धीमान पंचायत (Koti Dhiman Panchayat)को भेजी जा चुकी है। पंचायत सचिव सुनील ने बताया कि गुरुवार को मिले उक्त आदेश उपप्रधान व वार्ड मेंबर से रिसीव करवाए जा चुके हैं।
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