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18 साल की उम्र से पहले भी बनवा सकते हैं पैन कार्ड, इस आसान प्रक्रिया को करें फॉलो
Last Updated on February 7, 2022 by admin
भारत में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan Card) एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड का देना बेहद जरूरी होता है। पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने तक के लिए पैन कार्ड की बहुत जरूरत होती है। आमतौर पर लोग 18 के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
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अगर आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया काफी आसान है। ध्यान रहे कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। बच्चे के पैन कार्ड के लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि बच्चों को पैन कार्ड की जरूरत तब होती है, जब नाबालिग खुद कमाता हो या फिर अगर आप अपने बच्चे को अपने निवेश का नॉमिनी बना चाहते हैं या फिर उसके नाम पर निवेश करना चाहते हैं।
ऐसे करें आवेदन
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने लिए सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहां आवेदक की सही कैटेगरी चुनते हुए सभी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। इसके बाद फिर नाबालिग की उम्र का प्रमाण और माता-पिता की फोटो समेत अन्य जरूरी दस्तावेज और माता-पिता के साइन भी अपलोड करें। फिर 107 रुपए फीस भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आपको एक रसीद नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप आवेदन के स्टेटस का पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा और सफल वेरिफिकेशन के 15 दिनों में पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा।
चाहिए होंगे ये दस्तावेज
बता दें कि पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी। इसके अलावा आवेदक का पता और पहचान का प्रमाण जरूरी है और पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होगा। जबकि, पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी।