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गैरकानूनी है मृतक के ATM कार्ड का इस्तेमाल करना, जानिए कौन क्लेम कर सकता है पैसा
Last Updated on February 16, 2022 by sintu kumar
आजकल ज्यादातर लोग पैसों का लेन-देन डिजिटल तरीके से करते हैं। डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking) के आने से अकाउंट से पैसे निकालना आसान हो गया है, लेकिन डिजिटल बैंकिंग के शुरू होने के बाद की फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं। कई बार देखा गया है कि किसी की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसके अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा निकाल लेते हैं, जो कि गैरकानूनी है।
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बता दें कि नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही मृतक के पैसों को निकाला जा सकता है। कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से एटीएम के द्वारा पैसे निकालना गलत है।
ये कर सकते हैं पैसे क्लेम
एटीएम से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैंक खाताधारक की मौत के बारे में सूचित करना जरूरी है। फिर इसके बाद नॉमिनी चाहे तो पूरी प्रक्रिया करके पैसे निकाल सकता है। ध्यान रहे कि अगर किसी खाताधारक के नॉमिनी एक से ज्यादा हैं, तो सभी नॉमिनी से लिखवाया गया सहमति पत्र बैंक में दिखाने के बाद ही आप बैंक से पैसे निकाल पाएंगे।
ऐसे करें क्लेम
मृतक के अकाउंट से पैसे सिर्फ नॉमिनी क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे एक फॉर्म भरना होता है। साथ ही मृतक की पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाना पड़ता है। इसके बाद बैंक आसानी से नॉमिनी को पैसे दे देगा और मृतक के अकाउंट को बंद कर देगा।