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रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, बिना वैक्सिनेशन नहीं मिलेगी ट्रेन में एंट्री
दुनिया भर में कोरोना (Corona) का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं, अब कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) ने भी भारत समेत कई देशों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है।
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बता दें कि देश में लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सभी राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही हैं। कई राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू कर दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में रेलवे और दूसरे यातायात से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।
ऐसे मिलेगी ट्रेन में एंट्री
बता दें कि दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक नया नियम निकाला है। इस नियम के तहत बिना कोरोना टीका लगवाए स्टेशन या रेल में एंट्री नहीं दी जाएगी। लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन, नो एंट्री पॉलिसी (No Entry No Policy) लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत यात्रियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दिया गया है यानी अगर वहां किसी यात्री ने सिंगल डोज लिया है तब भी उन्हें ट्रेन में यात्रा करने की एंट्री नहीं दी जाएगी।
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य
रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन्स को फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट जारी कराने के दौरान वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) दिखाना भी अनिवार्य होगा। दक्षिण रेलवे की नई गाइडलाइन के अनुसार, जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही टिकट जारी किया जाएगा।