-
Advertisement
Big Breaking: हिमाचल के इन रिटायर कर्मियों को बड़ी राहत, ग्रेच्युटी का रास्ता साफ
शिमला। हिमाचल में 15 मई 2003 से 21 सितंबर 2017 के बीच रिटायर कर्मियों (Retirement Employees) और मृतक कर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। इन्हें सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का रास्ता साफ हो गया है। अब 15 मई 2003 से 21 सितंबर 2017 के बीच रिटायर कर्मियों और मृतक कर्मियों के परिजनों को ग्रेच्युटी (Gratuity) का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस बारे आज आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि नई पेंशन योजना के तहत आने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का मामला लंबे अरसे से सरकार के विचाराधीन था। सरकार 15 मई 2003 से 21 सितंबर 2017 के बीच रिटायर कर्मचारियों व मृतक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने पर विचार कर रही थी।
यह भी पढ़ें: #Himachal: अनुबंध और डेली वेज कर्मियों को भी दिलवाई जाएगी ग्रेच्युटी, NPSEA ने उठाया बीड़ा
इस मामले में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि एनपीएस के तहत आते कर्मचारियों को ग्रेच्युटी जारी करने के 18 सितंबर 2017 के निर्देश 15 मई 2003 से नियमित रूप से कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं। वहीं, वित्त विभाग द्वारा इस विषय में 15 अक्टूबर 2019 को जारी स्पष्टीकरण को इसके जारी होने की तारीख से वापस ले लिया जाएगा।
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर से भेंट कर कर 2003 से 2017 के दौरान रिटायर हुए एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ देन के लिए आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन के कांगड़ा जिला प्रधान राजिन्दर मन्हास के साथ महासचिव अनीश धीमान, राज्य महासचिव महिला विंग ज्योतिका मेहरा, मंजीत कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस धर्मशाला में सीएम से भेंट कर आभार व्यक्त किया। यह भी आग्रह किया कि 2009 की केंद्र की अधिसूचना को भी हिमाचल प्रदेश सरकार अति शीघ्र लागू करे।