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दवाएं, पोस्टऑफिस से लेकर पीएफ तक बदल गए ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर
Last Updated on April 1, 2022 by sintu kumar
नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही आज यानी पहली अप्रैल से कई नए नियम लागू हो हुए हैं। जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।। आज से बैंक नियम से लेकर जीएसटीए समेत बहुत कुछ बदला है। साथ ही महंगाई का जोरदार झटका भी लगा। चलिए तो आज उनकी नियमों की बात करते हैं जो बदले हैं और जिनका सीधा असर आप पर पड़ा है।
पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के नियमों में बदलाव हो रहा है। आज से ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि पर ब्याज मिलता था अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें।
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केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी। 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस भी कटेगा।
इसके अलावा पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी.वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार के इस फैसले के बाद करीब 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा।
पीएफ अकाउंट पर लगने वाला टैक्स में आज से बड़ा बदलाव हुआ है। इपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। ऐसे में इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी।
आज से घर खरीदना महंगा हो गया है। केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। अब पहली बार घर खरीदने वालों को Home Loan के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ दिया जाएगा। बजट 2022 में इस खंड को और आगे नहीं बढ़ाया गया और यह छूट खत्म रही है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने की टर्नओवर सीमा को पहले की निर्धारित सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है।
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिएआज से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं हो सकेगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटी (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए भुगतान की सुविधा बंद कर रहा है। अब यूजर सिर्फ UPI या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी।
टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियों वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर चुकी है। Tata Moters ने कहा है कि वह अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। साथ ही मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने ऐलान किया है कि वाहनों की कीमतों में तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा टोयोटा ने कीमतों में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। BMW ने भी कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।
आज गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। पिछले कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिलने के बाद इसमें एक बार फिर उछाल आ सकता है।