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ब्रेकिंगः Himachal में 7 दिन में बनेगा ट्रेड लाइसेंस, Road Cutting को 15 दिन में मिलेगी अनुमति
Last Updated on January 3, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल में शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development in Himachal) की सात सेवाओं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया गया है। इसकी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शहरी विकास विभाग की कुछ सेवाओं को अधिसूचित किया है, ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं मिल सकें। समयबद्ध तरीके से सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता थी और इसे सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में और ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग से संबंधित सात सेवाओं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act) के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2011 में बीजेपी सरकार द्वारा उक्त अधिनियम बनाया गया था। इसका मकसद निर्धारित समय के भीतर लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करना था।
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ये सेवाएं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में हुई शामिल
ट्रेड लाइसेंस (Trade License) जारी करने की समय सीमा 7 दिन निर्धारित की गई है और नगर निगम के सहायक आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व नगर पंचायत के सचिव को सेवा प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। रोड कटिंग (Road Cutting) अनुमति के लिए 15 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। इसके लिए भी नगर निगम (MC) के सहायक आयुक्त, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत के सचिव को नामित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में आर्किटेक्ट प्लानर और नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत (Nagar Panchayat) में सचिव को 7 दिन के भीतर रोड कटिंग की अनुमति और सत्यापन के लिए निरीक्षण करना होगा।
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में संपत्ति कर और खाली भूमि कर के लिए नामित अधिकारियों को वित्तीय वर्ष पूरा होने के 30 दिन के भीतर बिल जारी करना होगा। कोई एक साइनेज लाइसेंस (Signage License) प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म पर आवेदन कर सकता है और 15 दिन सेवा वितरण के लिए निर्धारित किया गया है। निर्माण सामग्री के भंडारण के लिए मंजूरी के लिए 15 दिन और फिल्म की शूटिंग के लिए 7 दिन सेवा प्रदा करने की समयसीमा तय की गई है। किसी भी मामले में देरी पर नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त से अपील की जा सकती है, जबकि अन्य शहरी स्थानीय निकायों में एसडीएम (SDM) के पास अपील की जा सकती है।