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पालमपुर। नगर निगम पालमपुर (Municipal Corporation Palampur) में कांग्रेस (Congress) को चुनाव से पहले ही झटका लग गया है। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य (Disqualified ) करार दिया गया है। शुक्रवार को उपमंडल न्यायिक अधिकारी (नागरिक) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोनों पर अवैध कब्जों का आरोप है। हालांकि, इनके दस्तावेज सही पाए गए थे, लेकिन अवैध कब्जों (Illegal Possession) के आरोप में इन्हें अयोग्य करार दिया गया। यह दोनों प्रत्याशी पालमपुर के वार्ड दो से राधा सूद और जनरल वार्ड नंबर चार आईमा से ओंकार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पालमपुर (SDM Palampur) की अदालत में इस मामले पर गुरुवार से ही काफी माथापच्ची हुई थी।
एसडीएम ने इसका फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं अयोग्य करार देने के बाद दोनों ही प्रत्याशियों (Two Congress Candidates) ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। राधा सूद ने कहा कि उनका कोई भी अवैध कब्जा नहीं है। बावजूद इसके उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) में जाने की बात कही है। जबकि ओंकार ने कहा कि यह सब बीजेपी (BJP) के इशारों पर हुआ है। बीजेपी अपनी हार से बौखला गई है। बता दें कि दो नामांकन रद होने के बाद अब 15 वार्डों के लिए 87 नामांकन शेष रह गए हैं। जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 27 मार्च है और कल कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता हैं।
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