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#SushantSinghRajput केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कवरेज को लेकर दिए निर्देश
Last Updated on January 18, 2021 by Deepak
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक टिप्पणी दी है। यह टिप्पणी सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के मामले में मीडिया कवरेज (Media Coverage) पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं (Petitions) की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया (Media) से कहा कि ऐसे मामलों में मृतक और आरोपियों के फोटो ना दिखाए जाएं और ना ही घटना के सीन की रिकंस्ट्रक्शन करें खासकर तब जब मामले की जांच (Investigation) की जा रही हो।
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दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मीडिया पर हुई कवरेज पर आपत्ति जताते हुए कुछ याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं पर सोमवार को होईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि खुदकुशी जैसे मामलों में रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए।
कोर्ट ने मामले में किसी को भी कोई सजा नहीं सुनाई है, लेकिन न्यायालय ने न्यूज चैनलों और डिजिटल मीडिया को निर्देश दिया कि वो ऐसे मामलों में प्रेस काउंसिल के नियमों का पालन सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि दुर्भावनापूर्ण व गलत रिपोर्टिंग से किसी के निजी अधिकारी का उल्लंघन किया जाए।