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NPS में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगी ये बड़ी सुविधा
Last Updated on January 22, 2022 by sintu kumar
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने वाली है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही इस योजना के ग्राहकों को फाइनेंशियल ईयर के दौरान चार बार निवेश पैटर्न बदलने की अनुमति मिलेगी।
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बता दें अभी तक इस स्कीम के तहत साल में सिर्फ दो बार निवेश पैटर्न बदलने की अनुमति है। पिछले काफी समय से ग्राहक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके चलते अब PFRDA की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (PFRDA) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि अभी ग्राहक साल में दो बार निवेश विकल्प बदल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही हम इस लिमिट को बढ़ाकर चार बार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए केवल चाहता है कि पेंशन फंड बनाने के लिए यह एक दीर्घकालिक निवेश प्रोडक्ट बना रहे और इसे म्यूचुअल फंड योजना के समान न माना जाए। लोग कभी-कभी इसे कुछ म्यूचुअल फंड के साथ मिलाते हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको इसे कुछ समय देना होगा और उसके बाद, केवल आप इसका उपयोग कर सकते हैं (विकल्प बदलना)। इसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं।
Subscribers of NPS to get more investment leeway@DFS_India @fpjindia #PFRDA #NPS #Investment pic.twitter.com/FFLcqx5enX
— PFRDA (@PFRDAOfficial) January 17, 2022
यहां होता है निवेश
स्कीम की तहत सब्सक्राइबर अपने निवेश को सरकारी सिक्योरिटी, एसेट-समर्थित, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और ट्रस्ट-स्ट्रक्चर निवेश, शॉर्ट टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी व संबंधित में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों के अलग-अलग सेट के लिए अलग-अलग नियम हैं। बता दें कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों इक्विटी में ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों को इक्विटी के लिए एसेट का 75% तक आवंटित करने की अनुमति है।