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हिमाचल में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले पात्र लोगों को मिलेगा जमीन का अधिकार
शिमला। हिमाचल प्रदेश स्लम डिवेलपर्स प्रॉपर्टी राइट्स बिल 2022 को विधानसभा ने पारित कर दिया है। इस बिल (Bill) का मुख्य लक्ष्य झुग्गी में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है। शिमला (Shimla) से जारी एक बयान में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कानून के बनने से स्लम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को 75 वर्ग मीटर तक ज़मीन का अधिकार (Land Rights) दिया जाएगा। वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को लाभ और सम्मान से रहने का अधिकार देने का यह सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का लाभ न केवल शिमला बल्कि अन्य शहरी क्षेत्रों में भी होगा। शिमला की बात करते हुए सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने कहा कि झुग्गियों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग रहते हैं।
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शिमला शहर (Shimla City) की सफाई व्यवस्था का जिम्मा इन लोगों पर है, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों पर बेदखली की तलवार लटकती रहती है। बेदखली के इस भय से बचने के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है। अधिकतर लोग दो बिस्वा भूमि या इससे कम जगह पर रह रहे हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी एक समान 2 बिस्वा ज़मीन का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर पात्र व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार निःशुल्क (Free) दिया जाएगा, जबकि अन्य लोगों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी, जोकि बहुत थोड़ी होगी। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को अन्य कानूनों की पेचीदीगियों से बचने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। नगरपालिका विकास निधि (Municipal Development Fund) का भी प्रावधान इस एक्ट में है। इस निधि में फीस के रूप में एकत्रित हुए पैसों के अलावा सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएसआर के तहत भी पैसा इस निधि में जोड़ा जाएगा।
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