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कितना कमाते हैं आप,12 लाख तक है कमाई तो टैक्स की छोड़ दे चिंता-करे कुछ ऐसा
टैक्स का नाम सामने आते ही पेंट ढीली होने लगती है। लेकिन आज हम आपको राहत भरी खबर बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक भी बनती हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। बस आपको टैक्स बचाने के लिए दूसरी जगह निवेश (Invest) करना होगा। इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। टैक्स स्लैब के नियम के अनुसार 12 लाख की सैलरी (Salary) के हिसाब से आप 30 प्रतिशत के स्लैब में आते हैं। आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ इस तरह पूरे मामले को समझना होगा। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 50 हजार रुपए को घटा दीजिए यानी अब आपकी (Taxable Income) टैक्सेबल इनकम 11.50 लाख रुपए बची।
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अब 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आप बच्चों की ट्यूशन फी,पीपीएफए, ईपीएफ म्यूचुअल फंड, एलआईसी, होम लोन (Home Loan) का मूलधन आदि पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अब आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए बची।12 लाख की सैलरी पर टैक्स बचत करने के लिए आपको 80सीसीडी-1बी के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी (NPS) एनपीएस के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा। इसके बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपए बचेगी। यही नहीं इसके बाद भी इनकम टैक्स (Income Tax) बचा सकते हैं। आप इनकम टैक्स की धारा 24 बी के तहत दो लाख और धारा 80 ईई ए के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं। यानी आप होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
अब आपको ये जानना जरूरी है कि 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों के लिए किया गया था। इसके हिसाब से धारा 80 ईई ए के तहत ब्याज पर टैक्स छूट (Tax Exemption) पाने के लिए आपका होम लोन पहली अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच किसी बैंक या एनबीएफसी से अप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपकी इनकम 6 लाख रुपए रह जाएगी। इसके बाद आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत आप अपने परिवार के लिए 25 हजार रुपए के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। आप चाहें तो वरिष्ठ नागरिक माता.पिता के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50 हजार का और हेल्थ चेकअप के लिए 5 हजार रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5.25 लाख रह गई। इसी तरह कोई भी व्यक्ति 25 हजार रुपए किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट कर सकता है। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपए रह जाएगी। 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से आपका टैक्स बीएस 12,500 रुपए बनता है, सरकार की तरफ से इस पर छूट है। इस तरह आपको टैक्स (Tax) से पूरी तरह छूट मिल जाएगी।