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स्कूल में विज्ञान भवन ना बनाए जाने पर HC का कड़ा संज्ञान, शिक्षा सचिव को नोटिस किया जारी
शिमला। धन राशि स्वीकृत होने के बावजूद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में विज्ञान भवन ना बनाए जाने पर हाईकोर्ट (High Court) ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर आगामी सुनवाई 14 सितंबर को निर्धारित की है।
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मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब तलब किया है। जनहित से जुड़ी याचिका में कानून की छात्रा अस्मिता ने आरोप लगाया है कि चिडगांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जांगला में विज्ञान भवन बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार (State Government) द्वारा स्वीकृत तो की है, लेकिन अभी तक इस भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।
हालांकि, इसके लिए वर्ष 2017 में टेंडर भी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। स्कूल के लिए विज्ञान भवन जैसी सुविधाओं के अभाव के चलते छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।
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