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MC शिमला के वार्डों की संख्या कम करने का मामलाः हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से 34 करने से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के पश्चात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सभी पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार के दौरान शिमला नगर निगम के कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ा कर 41 कर दी गई थी। कुछ वार्डों का पुनर्सीमांकन भी किया गया था। इस पुनर्सीमांकन को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। नई सरकार के आने पर वार्डों की संख्या फिर से 34 कर दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने वार्डों की संख्या घटाने के साथ साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए वार्डों के पुनर्सीमांकन को भी गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वार्डों की संख्या घटा कर सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार फिर से पुनर्सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए।
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