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हाईकोर्ट ने डॉ. अनुपमा सिंह की नियुक्ति मामले में स्टे बरकरार रखा
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में डॉ. अनुपमा सिंह की नियुक्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. अनुपमा सिंह की स्वीकृत असाधारण छुट्टी (EOL) को रद्द करने के फैसले को गैरकानूनी बताया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डॉ. अनुपमा सिंह को 17 अगस्त 2022 को 3 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी प्राकृतिक न्याय और राज्यपाल के आदेशों के अनुरूप नहीं है। राजभवन सचिवालय ने 21 अप्रैल 2022 को जारी अधिसूचना के तहत डॉ. अनुपमा सिंह को तीन वर्ष के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति नियुक्त किया था।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में बतौर सचिव कार्य कर रहीं मंडी जिले की देवधार निवासी डॉ. अनुपमा सिंह को तीन साल की अवधि के लिए पहले प्रो वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर अनुपमा सिंह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कनाडा अध्ययन केंद्र के निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। उनके नाम पर कई किताबें और शोध पत्र हैं। जो विश्व स्तर की शोध पत्रिकाओं में छपे है। याचिकाकर्ता अनुपमा सिंह की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही एचपीयू प्रशासन ने 8 मई 2023 को उसकी स्वीकृत असाधारण छुट्टी को रद्द कर दिया था।

