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हाईकोर्ट ने दिए नाहन गुरुद्वारे की सभा का चुनाव कराने के आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने नाहन के गुरुद्वारे (Nahan Gurudwara) की सभा के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के बाद गुरुद्वारा का प्रबंधन चयनित कार्यकारिणी को सौंपा जाए।
याचिकाकार्ता जोगेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता ने सभा के चुनाव करवाने के लिए सहकार सभा के उप पंजीयक को प्रतिवेदन किया था। लेकिन प्रतिवेदन का निपटारा किए बगैर 9 मार्च 2022 को गुरुद्वारा श्री टोका साहिब (Gurudwara Shree Toka Sahib) के प्रबंधन के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दी। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने सभा के प्रबंधन के बारे में उप पंजीयक के समक्ष शिकायत की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस सभा के अधिकतर सदस्य हरियाणा और पंजाब (Haryana And Punjab) से संबंध रखते हैं। जबकि गुरुद्वारा नाहन में स्थित है और स्थानीय सदस्यों को सभा के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोका जा रहा है। बाहरी राज्यों के सदस्य गुरुद्वारा के प्रबंधन में गड़बड़ी कर रहे हैं।
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डेढ़ साल से गुरुद्वारे की कमान प्रशासक के हाथ
याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उपायुक्त को आदेश दिए जाएं कि इस सभा का गठन अधिनियम के तहत है या नहीं। साथ ही प्रशासक को हटाने की गुहार लगाई गई थी। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि उप पंजीयक ने पिछले डेढ़ साल से गुरुद्वारे की कमान प्रशासक (Administrator) के हाथ में सौंपी हुई है। जबकि अधिनियम की धारा 41 के तहत प्रशासक छह माह की अवधि से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों का निपटारा किया जाए और सभी पक्षकारों को सुनवाई को मौका दिया जाए।
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