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हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी विमल नेगी केस की जांच, हिमाचल कैडर का कोई अधिकारी टीम में शामिल नहीं होगा
Vimal Negi Case:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल के कैडर का कोई अधिकारी सीबीआई की टीम में शामिल नहीं होगा। हाईकोर्ट ने शिमला पुलिस की SIT की जांच पर सवाल उठाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने आज फैसला सुनाया कि विमल नेगी मामले की जांच सीबीआई करेगी।
अब तक की जांच फेयर नहीं
कोर्ट ने कहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट को भी जांच अधिकारी ने कंसीडर नहीं किया। एसआईटी की अब तक की जांच फेयर नहीं है। डीजीपी अतुल वर्मा ने खुद एसआईटी जांच पर सवाल उठाए है। डीजीपी ने एफिडेविट में कहा, एसआईटी इस मामले की जांच को आत्महत्या की ओर ले जा रही है। इस पर न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने दो दिन पहले सभी पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि डीजीपी और एसपी के आपसी टकराव की वजह से मामले में न्याय मिलने में देरी हो रही है। तब उन्होंने फैसला सुरक्षित रख दिया था। आज उन्होंने आदेश सुना दिए है।
एसपी शिमला की कार्यशैली पर भी सवाल
विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने याचिका दायर कर केस केंद्रीय एजेंसी को देने का आग्रह किया था। इसमें दलील दी गई कि उन्हें शिमला पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। वहीं इस केस में डीजीपी अतुल वर्मा की ओर से कोर्ट में दायर हलफनामे में शिमला पुलिस की एसआईटी और एसपी शिमला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। डीजीपी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में अभी तक की जांच में कई सवाल हैं।
संजू चौधरी
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