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संजौली मस्जिद तोड़ने पर सेशन कोर्ट ने लगाई स्टे, 29 को होगी अगली सुनवाई
Sanjauli Mosque Case: शिमला की संजौली मस्जिद मामले में आज अहम फैसला हुआ है। संजौली मस्जिद को तोड़ने के शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले पर सेशन कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त के मस्जिद गिराने के आदेशों को चुनौती दी थी। इनकी याचिका पर आज कोर्ट ने निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे लगाया है। अब यह मामला 29 मई को फिर से सुना जाएगा। अगली सुनवाई में शिमला नगर निगम को जवाब फाइल करना है। यह मामला एडिश्नल डिस्ट्रिक जज युजुविंदर सिंह की कोर्ट में लगा है। इस मामले में कोर्ट देवभूमि संघर्ष समिति को कैविएट को डिसमिस कर रहा था। इसे देखते हुए समिति ने अपनी कैविएट को वापस ले लिया। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिक गई है।
3 मई को पूरी मस्जिद को बताया था गैर कानूनी
जाहिर है निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने 3 मई को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए थे। मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्टूबर को दिए जा चुके हैं। निगम आयुक्त ने इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया। मगर वक्फ बोर्ड इसके कागज पेश नहीं कर पाया। अब इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। वक्फ बोर्ड को राहत मिल पाएगी या नहीं, यह अदालत पर निर्भर करेगा।
संजू चौधरी
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