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संजौली मस्जिद अवैध निर्माण तोड़ने के फ़ैसले पर सेशन कोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 5 जुलाई को
Sanjauli Mosque Case: संजौली मस्जिद मामले में आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला ने आज अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और मस्जिद तोड़ने के निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे लगाया। इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
स्टे को आगे भी जारी रखने के आदेश
एडवोकेट बीएस ठाकुर ने बताया कि जब तक यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, तब तक मंजिल को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीते 25 मई की सुनवाई में भी कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर स्टे लगाया था। आज स्टे को आगे भी जारी रखने के आदेश दिए है।
3 मई के उन आदेशों को दी चुनौती
बता दें कि वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए थे। निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बीते 3 मई को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए थे। ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्टूबर को दिए जा चुके हैं।
संजू चौधरी

