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Cabinet Decisions: भर्ती परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक पर नकेल, 3 साल की सजा का प्रावधान
Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। बैठक में भर्ती चयन परीक्षाओं में नकल करने , कराने और पेपर लीक करने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान वाले बिल को भी कैबिनेट में मंजूरी दी है। जिसे आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में भर्ती चयन परीक्षाओं में नकल करने , कराने और पेपर लीक करने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान वाले बिल को भी कैबिनेट में मंजूरी दी है। जिसे आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा।@SukhuSukhvinder @CMOFFICEHP @dprhp @VikramadityaINC @anirudhsinghMLA pic.twitter.com/3X8GKTO8eO
— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) July 28, 2025
आईजीएमसी शिमला के कैंसर अस्पताल में पैट स्कैन सुविधा जल्द शुरू होगी। जिसके लिए सभी उपकरण व बिल्डिंग तैयार हैं। यहां पर इलाज जल्द आरंभ होगा।
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करना है। यह योजना पूरे राज्य में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत, समुदाय-आधारित संगठन जैसे महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूह वन संरक्षण और विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। प्रत्येक भाग लेने वाला संगठन वृक्षारोपण प्रयासों के लिए प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये तक प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि वृक्षारोपण के लिए भूमि का टुकड़ा एक हेक्टेयर से कम है, तो वित्तीय सहायता आनुपातिक रूप से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, रोपे गए पौधों की जीवित दर के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन
नगरपालिका चुनावों के दौरान प्रक्रियात्मक अंतराल और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
नियम 9 में संशोधन
राज्य भर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप शुरू करने हेतु नियम 9 में संशोधन किया गया है। नियम 27 और 28 को संशोधित कर यह प्रावधान शामिल किया गया है कि नियम 35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, नियम 35(3) में संशोधन करके चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार उपायुक्त से राज्य चुनाव आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो अब नामांकन पत्र दाखिल करने से कम से कम सात दिन पहले अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 88 में संशोधन करके मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
बी.एससी. मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीक, बी.एससी. रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, और बी.एससी. एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीक पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज (आरपीजीएमसी), टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 की जाएगी।
शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के मेहंदली में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के पक्ष में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
-संजू चौधरी
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