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आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला- बीमार व आक्रामक शेल्टर होम में , सावर्जनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक
Supreme Court Verdict on Stray Dogs: देश की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। केस की सुनवाई करते हुए बेंच ने इस मामले पर सारे राज्यों और केंद्रशासित राज्यों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, सिर्फ उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो बीमार और आक्रामक हैं। पीठ ने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की अंतरिम अर्जी पर यह आदेश पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा।#SupremeCourt #StrayDogs #DelhiNCR pic.twitter.com/T4djneyg5G
— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) August 22, 2025
खाना खिलाने के लिए स्थान का चयन करें
तीन जजों की स्पेशल बेंच ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी लागू रहेगी। उनके लिए नियत स्थान का चयन किया जाए। अगर कहीं और खाना खिलाया गया तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि नसबंदी करके कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएँ घटित हुई हैं।
11 अगस्त के आदेश में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह नियम पूरे देश में लागू होगा। तीन जजों की स्पेशल बेंच ने निर्देश देते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को तुरंत छोड़ा जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली से सटे दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से हटाकर आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से बने शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था
पंकज शर्मा
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