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8वीं, 10वीं और 12वीं की सितंबर परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी,अब 29 तक कर सकेंगे पंजीकरण
HPBOSE: हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) से शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सितंबर 2026 में होने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश फॉर्म (Admission Form) जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 29 जुलाई, 2026 तक अपना आवेदन कर सकते हैं।
किस श्रेणी के लिए कितना विलंब शुल्क?
बोर्ड द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन के लिए दो अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं
₹2000 विलंब शुल्क: नवीन प्रवेश (Direct Admission/Without TOC/Direct Science), TOC के साथ नवीन प्रवेश (Re-admission), अतिरिक्त विषय (Additional Subject) और विशेष अंक सुधार परीक्षा (SMIE) के अभ्यर्थी ₹2000 विलंब शुल्क के साथ 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
₹1000 विलंब शुल्क: री-अपीयर (Re-appear) तथा एक वर्ष के भीतर प्रदर्शन सुधार (Improvement of Performance) श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ₹1000 के विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।
अध्ययन केंद्रों को सख्त निर्देश जारी
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने प्रदेश के सभी HPSOS अध्ययन केंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे संशोधित नियमों, अद्यतन निर्देशों और नए प्रॉस्पेक्टस का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र का प्रवेश सुनिश्चित करने से पहले संबंधित समन्वयक (Coordinator) और सहायक समन्वयक नवीनतम प्रॉस्पेक्टस का अच्छे से अध्ययन कर लें, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी सभी अहम जानकारियां दी गई हैं। विद्यार्थियों और केंद्रों की सुविधा के लिए नवीनतम प्रॉस्पेक्टस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और अध्ययन केंद्रों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
बोर्ड अध्यक्ष ने सभी केंद्रों और अभ्यर्थियों से तय समय सीमा के भीतर प्रवेश और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी केंद्र बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों और निर्देशों की अनदेखी करता है, तो इसे बोर्ड विनियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक व सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अमित महाजन
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