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Himachal में ब्लैक फंगस का एक और मामला, टांडा में भी दो संदिग्ध मरीज
शिमला/धर्मशाला। हिमाचल में ब्लैक फंगस (Black Fungus) का एक और मामला आया है। हिमाचल के सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की पोस्ट कोविड मरीज 41 वर्षीय एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। महिला को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है। शुक्रवार को महिला का सैंपल लिया गया था और शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महिला का ईएनटी विभाग ने सफल ऑपरेशन कर दिया है। महिला की हालत अभी स्थिर है। मामले की पुष्टि आईजीएमसी के एमएस डॉ. जनक राज ने की है। वहीं, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, अस्पताल टांडा में भी ब्लैक फंगस के दो संदिग्ध मामले आए हैं। टांडा में भर्ती दो कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। पर इसकी पुष्टि फाइनल रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी।
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बता दें कि इससे हमीरपुर जिला की एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। महिला हमीरपुर के खागर क्षेत्र से हैं और उसे शुगर एवं बीपी की समस्या भी है। 52 वर्षीय महिला चार मई को कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाई गई थीं और बाद में आठ मई को सांस को तकलीफ़ के चलते उसे हमीरपुर से नेरचौक रेफर किया गया। इसके बाद नेरचौक से उसे आईजीएमसी शिफ्ट किया गया है। महिला के नाक के पास ब्लैक फंगस पाया गया है। फिलहाल अभी मरीज की हालत स्थिर है और आईजीएमसी में उपचारधीन हैं।
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गौरतलब है कि हिमाचल (Himachal) में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। इस बारे सरकार ने पिछले कल अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। ब्लैक फंगस को एक साल के लिए महामारी (Epidemic) घोषित किया गया है। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों (Private Hospitals) को ब्लैक फंगस को लेकर भारत सरकार, आईसीएमआर व प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। सरकारी व निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के किसी भी संदिग्ध व पुष्ट मामले की जानकारी संबंधित सीएमओ (CMO) के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
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स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्तिए संस्था या संगठन म्यूकोर्मिकोसिस के प्रबंधन के लिए कोई सूचना या सामग्री नहीं फैलाएगा। साथ ही मीडिया में भी स्वास्थ्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना सूचना नहीं दे सकेगा। इसके लिए सभी जिलों के सीएमओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में इस कमेटी में इंटरनल मेडिसिन (Internal Medicine), नेत्र विज्ञान (Ophthalmology), ईएनटी (ENT) और महामारी विज्ञान (Epidemiology) से जुड़े सदस्य होंगे। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन आदेशों की अवहेलना करता है तो सीएमओ संबंधित व्यक्ति, संस्था या संगठन को नोटिस जारी करेंगे। अगर कोई नोटिस (Notice) का जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति, संस्था या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
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