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चरस तस्कर को 15 साल जेल, डेढ लाख रुपए जुर्माना
Last Updated on July 20, 2022 by Vishal Rana
कुल्लू। कुल्लू कोर्ट ने चरस तस्कर को 15 साल (15 years) की जेल और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला फरवरी 2017 का है, जब सिक्किम निवासी रोशन गुरंग के कब्जे से पुलिस पार्टी (Police party) ने डेढ किलो 10 ग्राम चरस बरामद की थी। इस पर पुलिस ने कोर्ट में आधा दर्जन से अधिक गवाहों के साथ चालान पेश किया था, जिस पर एलडी स्पेशल जज 2 की अदालत ने चरस तस्कर को 15 जेल और डेढ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान ना0 करने पर डेढ़ साल की अतिरिक सजा का प्रावधान रखा है। एसपी कुल्लू (SSP Kullu) गुरदेव शर्मा ने इसकी जानकारी दी है।
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