-
Advertisement
हिमाचल: नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले बाप को 20 साल की सजा
Last Updated on May 13, 2022 by Vishal Rana
मंडी। नाबालिग बेटी (Minor Daughter) के साथ रेप करने वाले बाप को माननीय विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (Honorable Special Judge Fast Track Court) (पॉक्सो) मंडी द्वारा 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा, 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा तथा धारा 6 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उपरोक्त सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
शुक्रवार दिनांक 13-05-2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी (Mandi) द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376, बी भादस में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा] धारा 376 (2) भादस में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा, धारा 506 भादस में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा तथा धारा 6 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उपरोक्त सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में एसडीएम को भी मिलेंगे पीएसओ, रेंट फ्री आवास सुविधा देने की भी घोषणा
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group…
हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page