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हिमाचल हाईकोर्ट: युग हत्याकांड में न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने खुद को किया सुनवाई से अलग
Last Updated on April 19, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal HighCourt) में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या के मामले में दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई टल (Hearing Postponed) गई है। मंगलवार को न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने खुद को अलग करते हुए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखने के आदेश जारी किए। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।
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उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या (Yug Murder Case) करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितंबर, 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।