-
Advertisement
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में नहीं हुआ कोई फैसला
Last Updated on January 5, 2023 by saroj patrwal
यह भी पढ़ें:केंद्र ने हिमाचल को दी सौगात: 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
गौरतलब है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में प्रशानिक ट्रिब्यूनल (Administrative Tribunal) ने वर्ष 2013 से स्थगन आदेश पारित किए हैं जिसके बाद आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कंप्यूटर शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि कंप्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों (School) में वर्ष 2002 से आज तक सेवाएं दे रहे हैं।