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हाईकोर्ट ने विशेष सचिव को दिए 3 अगस्त को उपस्थित होने के आदेश
शिमला। बालिका आश्रम शिमला में आग से हुए नुकसान के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने विशेष सचिव आपदा प्रबंधन को आदेश दिए कि वह 3 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। इस मामले में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि बालिका आश्रम को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग के पास है और इसका कुछ भाग नगर निगम शिमला की परिधि में आता है।
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उन्होंने बताया कि जो भाग लोक निर्माण विभाग के पास है वह 3 मीटर चौड़ा है और विभाग ने उसे पक्का भी किया है। जबकि नगर निगम की परिधि में आने वाला भाग सिर्फ एंबुलेंस रोड़ योग्य है। ज्ञात रहे कि 2 मई को बालिका आश्रम तक जंगल से आज पहुंच गई थी हाईकोर्ट ने दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबर पर संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने राजधानी शिमला के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम में लगी आग से हुए नुकसान पर कड़ा संज्ञान लिया था। अदालत ने मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वन और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
शिमला जंगल में रविवार दोपहर बाद लगी आग बालिका आश्रम (Balika Ashram) तक पहुंच गई। आश्रम में भी धुआं फैलने से छात्राओं और छोटे बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। हालांकि, समय पर आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। छह वर्ष तक के 20 बच्चों को यूएस क्लब (US Club) स्थित वर्किंग वुमन हास्टल में शिफ्ट किया था, जबकि 70 छात्राओं को मशोबरा स्थित आश्रम में शिफ्ट किया था।
दमकल विभाग की टीम, पुलिस कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। आग इतनी भयानक थी कि पूरे शहर में धुआं हो गया था। आश्रम तक आग पहुंचने का खतरा देखते हुए पुलिस व दमकल विभाग ने बालिका आश्रम से गैस सिलेंडर बाहर निकाल दिया था। इसके बाद बिजली कनेक्शन भी काट दिया, ताकि शार्ट सर्किट की आशंका न रहे। आग बुझाने के लिए करीब पांच घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं, पानी की कमी भी हुई। मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।
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