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हिमाचल में अब किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को नहीं मिलेगी एक्सटेंशन और पुनर्नियुक्ति, निर्देश जारी
Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों व कर्मियों के सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का सेवाविस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह निर्णय सरकारी विभागों में खाली पदों पर नई भर्तियां सुनिश्चित करने और खर्च कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकार की ओर से सभी विभागों को सलाह दी है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश को अत्यंत आवश्यक श्रेणी में जारी किया गया है। हालांकि, जो अधिकारी-कर्मचारी वर्तमान में सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखे जाने की स्थिति में हैं, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा।
विधानसभा में उठा था मामला
जाहिर है सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति का मामला विधानसभा के बजट सत्र में उठा था। बीजेपी विधायकों डॉ. जनकराज, सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा ने इसे लेकर सवाल पूछा था। जवाब में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक, वित्त विभाग के पास आए कुल मामलों में से 90 फीसदी से अधिक को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं, सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि इनकी दोबारा नियुक्ति से सरकार को क्या लाभ हुआ। इसका कोई भी जवाब उत्तर में नहीं दिया गया था।
संजू चौधरी
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