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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर बार-बार होने वाले भूस्खलन (Landslide) से जानमाल के नुकसान को रोकने से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस (Notice) जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश नमिता मानिकटला की ओर से दायर याचिका पर पारित किए।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नाजुक भूगर्भ वाले हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका है और हर साल राज्य में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले में विशेषज्ञों की ओर से दिए गए सुझाए और आवश्यक उपायों को उपयोग में लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए जाएं।
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