-
Advertisement
डीसी सिरमौर ने हलाहां पंचायत की प्रधान को पद से हटाया, धन के दुरुपयोग का था मामला
नाहन। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा (DC Sirmaur Sumit Khimta) ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत हलाहां की प्रधान पद से सविता देवी को तत्काल हटा दिया है क्योंकि सविता देवी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाईं। सविता देवी के खिलाफ पंचायत के विभिन्न कार्यों में अनियमितता (Irregularities in various works of Panchayat) और धन के दुरुपयोग का मामला आया था, जिसमें वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाईं।
सविता देवी को प्रधान पद से हटाया
डीसी सिरमौर द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की उपधारा का (ख) व (ड.) के तहत सविता देवी का ग्राम पंचायत हलाहां की प्रधान पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है इसलिए उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाया जाता है। सविता देवी को छह साल के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
डीसी सुमित खिमटा ने जारी किए आदेश
डीसी सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सविता देवी को 23,57,608 रुपए की दुरूपयोग की गई राशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें ग्राम पंचायत हलाहां की नकद राशि व पंचायत अभिलेख अथवा अन्य कोई स्टोर का सामान, प्रधान पद की मुहर के साथ तुरंत सचिव ग्राम पंचायत हलाहां को सौंपने के लिए भी कहा गया है। एसडीएम शिलाई द्वारा इन मामलों की पूरी जांच की गई और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया गया, किन्तु दोषी प्रधान का उत्तर नियमित जांच रिपोर्ट से विपरीत होने के कारण असंतोषजनक पाया गया है।

