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हिमाचलः रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर एक लाख जुर्माना, पांच साल की जेल
Last Updated on February 21, 2022 by admin
ऊना। रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में डीजे (DJ) बजाया तो आयोजक को एक लाख जुर्माना या पांच साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाय जाने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश पर ऊना पुलिस ने रविवार स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पुलिस सहायक अधीक्षक (SP) ने निर्देश जारी किए हैं कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को एक अहम बैठक में होटल यूनियन (Hotel Union) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान एएसपी प्रवीन धीमान ने साफ कहा कि यदि भारतीय संविधान द्वारा तय नियमों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो सीधी कार्रवाई होगी। एएसपी ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर (Loudspeaker) व डीजे बजाने पर पाबंदी पहले से ही लागू है] जिस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। आए दिन पुलिस कंट्रोल रूम में तय सीमा के बाद भी विभिन्न मंचों पर डीजे साउंड के साथ अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने की शिकायतें विभाग तक पहुंच रही हैं।
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बुलेट बाइक से पटाखे करने वाले भी हो जाएं सावधान
बैठक में बुलेट चालकों (Bullet Drivers) को लेकर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि अब बुलेट बाइक की ज्यादा आवाज एवं पटाखे चलाने वाले चालकों को पुलिस बख्शेगी नहीं। हालांकि पुलिस ऐसे बुलेट चालकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब पुलिस की ड्यूटी कम रहती है उस दौरान भी ऐसे वाहन चालकों की ऐसी हरकत पर पैनी नजर बनाने के लिए रणनीति बनाई गई।
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