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टुटू-चौपाल-धर्मपुर विकास खंडों में पंचायत चुनाव का ऐलान, पढ़ें पूरा शेड्यूल
Last Updated on March 10, 2021 by
शिमला। टूट, चौपाल और धर्मपुर (Tutu-Chaupal-Dharampur) विकास खंड में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल इन विकास खंड में कुछ पंचायत के मामले हाईकोर्ट (High Court) में पहुंच गए थे। इसके बाद हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंडी (Mandi) जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि तीन सप्ताह के भीतर चुनाव से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं तैयार की जाए। अब हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शिमला जिले के दो विकास खंडो टूटू व चैपाल और मंडी जिले के धर्मपुर विकास खंड की पंचायतों के लिए चुनाव तारीखें घोषित कर दी हैं।
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इसके अलावा हाल ही में गठित पंचायतों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के चुनाव भी इन्हीं तारीखों के साथ करवाए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम (Election Schedule) के अनुसार 22, 23 व 24 मार्च को नामांकन (Nomination) दालिख किए जा सकेंगे। नामांकन की पड़ताल 25 मार्च को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। इसके बाद इच्छुक प्रत्याशी 27 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 27 मार्च को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह भी दे दिए जाएंगे।
यह चुनाव भी स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 7 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जहां निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। ऐसे में किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ हो तो वह 15 मार्च तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र 2 रुपए का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।
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इसलिए कोर्ट पहुंचा था मामला
आपको बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने टूटू और चौपाल विकासखंड के चुनावों संबंधी मामले में आदेश (Order) दिए थे कि रोस्टर और मतदाता सूची संबंधी अधिसूचना चुनावों से 3 माह पहले अधिसूचित हो जानी चाहिए, ताकि अदालतें समय पर आपत्तियों का निपटारा कर सकें। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने उन्ही आदेशानुसार धर्मपुर ब्लॉक (Dharampur Block) के चुनावों से जुड़ी औपचारिकताएं 3 सप्ताह के भीतर पूरी करने के आदेश दिए। प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि सरकार ने इस बार आरक्षण रोस्टर में कथित रूप से धांधली बरती है। मामले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित करने पर आपत्ति जताई गई थी।
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