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हिमाचल में शर्तों के साथ तबादलों में छूट, सीएम के पास रहेगी ट्रांसफर की शक्तियां
शिमला। हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक में थोड़ी छूट दी गई है। सामान्य तबादलों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष को मुख्य सचिव की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया है। जिस में स्पष्ट किया गया है कि जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार किसी भी कर्मचारी का तबादला कर सकती है। इसी तरह किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट, प्रमोशन और नए पद सृजित करने की वजह से खाली होने वाले पदों, आपराधिक मामलों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक ग्राउंड के आधार पर कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
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ट्रांसफर की शक्तियां अभी भी सीएम के पास रहेंगी। संबंधित विभागों के मंत्री अभी कर्मचारियों के तबादले नहीं कर पाएंगे। जाहिर है कि नवंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से तबादलों पर पूर्णत: रोक लगाई थी, ताकि तबादलों के लिए सचिवालय और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की आवाजाही कम की जा सके। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। इसे देखने के बाद ही सरकार ने कुछ शर्तों के साथ तबादले की अनुमति देने का निर्णय लिया है।