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Himachal में यहां 5 केस आने पर सील होगा पूरा क्षेत्र, दुकानों के खुलने का समय और दिन भी तय
ऊना। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना (Corona)मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते रोज कुछ पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद बुधवार को डीसी ऊना (DC Una)ने भी इस बावत स्थित स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला ऊना के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार आगामी आदेशों तक शनिवार व रविवार के दिन पूर्णतया बंद रहेंगे। अन्य पांच दिनों में भी दुकानें (Shops) अब सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। यह आदेश कल यानी गुरुवार से जारी माने जाएंगे। हालांकि शनिवार व रविवार के दिन सिर्फ फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी।
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इसके अलावा जिम व खेल परिसर भी शनिवार व रविवार के दिन बंद रहेंगे। दवा की दुकानों, ढाबा, होटल व रेस्त्रां के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। डीसी राघव शर्मा ने कहा कि जिला में सभी धार्मिक स्थलों (Religious Sites) में आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं (Devotees) के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दैनिक कर्मकांड व पूजा इत्यादि पारंपरिक ढंग से जारी रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक मई तक सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे तथा अन्य दिनों में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत रहेगी।
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5 से अधिक मामले आने पर सील होगा क्षेत्र
डीसी ऊना ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में 5 से अधिक कोविड-19 (Covid-19) मामले आने पर उस पूरे क्षेत्र को 14 दिन तक सील कर दिया जाएगा। वहां पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकाय की सहायता से एसडीएम (SDM) द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना (Corona) की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि कोविड प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले सभी व्यक्ति अपने आने की सूचना वार्ड पंच या प्रधान या शहरी क्षेत्रों के वार्ड मेंबर को देंगे। ऐसे राज्यों से लौटे व्यक्ति की जब तक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव (Corona test report negative) नहीं आती, तब तक वह आइसोलेट रहेगा। बाहरी राज्यों से आने की सूचना छुपाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नियमों की उल्लंघना करने पर ये दर्ज करवा सकेंगे FIR
डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में नियमों की उल्लंघना करने पर अब वार्ड पंच, प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों के वार्ड मेंबर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व नगर पंचायत सचिव को एफआईआर (FIR) दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए भी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, बीएमओ, ईओ एमसी, नगर पंचायत सचिव, कानूनगो, पुलिस, पटवारी, पंचायत प्रधान, सचिव, वार्ड पंच, शहरी निकाय के वार्ड मेंबर तथा आशा वर्कर्स को अनिवार्य रूप से निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
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