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इस जिला में सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें
Last Updated on May 9, 2021 by
नाहन। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ( Corona infection) के चलते अब जिला प्रशासन ने सरकार के आदेश पर बंदिशें बढ़ा दी हैं। रविवार को डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ( DC Sirmaur Dr. RK Paruthi) ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अब सिरमौर जिला में 10 मई यानी सोमवार से केवल तीन घंटे ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खोली जाएगी। नाहन में डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कहा कि शनिवार को प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिला सिरमौर में भी आवश्यक सेवाओं की दुकानों (Essential Services Shops) को केवल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए खोला जा सकेगा। डीसी ने कहा कि जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर पाबंदियां भी बढ़ानी पड़ेंगी। डा. परूथी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के सामान की दुकानें , जिन्हें पहले खोलने की अनुमति दी गई थी, वह भी अब बंद रहेंगी।
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डीसी ने बताया कि इसके अलावा नेशनल हाइवे या नगर परिषद एरिया ( National Highway or Nager Paeishad Area) में जो ढाबे हैं, वह खुले रहेंगे। नगर परिषद एरिया के ढाबों को बिठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ टिफिन व टेक अवे सर्विस उपलब्ध रहेगी। डीसी ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी। डीसी ने बताया कि इसके अलावा पांच मई को जो आदेश जारी किए गए थे, वह उसी तरह से जारी रहेंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू( Corona curfew) जारी है। लिहाजा कर्फ्यू के दौरान जिला में धारा-144 भी लागू हैं। ऐसे में पांच से लोगों के साथ एक एकत्रित होना गैर कानूनी माना जाएगा। इन आदेशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीसी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले सप्ताह 10 से 17 मई तक लोग घरों पर ही रहें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, तभी प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ सकती है।
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