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Himachal: होटलों व पर्यटकों के लिए SOP जारी, करना होगा ऐसा
Last Updated on May 6, 2021 by saroj patrwal
शिमला। हिमाचल में होटलों और पर्यटकों के लिए भी पर्यटन विभाग ने एसओपी (SOP) जारी कर दी है। इस बारे आज प्रधान सचिव पर्यटन एवं सीए ओंकार शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जारी एसओपी के अनुसार होटल तो खुल रहेंगे पर होटलों में स्विमिंग पूल (Swimming Pool), ऑडिटोरियम व असेंबली हॉल (Assembly Hall) बंद रहेंगे। अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब (Punjab) से आने वाले पर्यटकों की 72 घंटे की आरटीपीआर (RT-PCR) नेगेटिव रिपोर्ट होटल में ठहराने से पहले चेक की जाएगी। होटल वाले और उनका स्टाफ यह रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट आईसीएमआर (ICMR) से मंजूर लैब की होनी चाहिए।इसके अलावा टूरिज्म इकाइयों व पर्यटकों को मिनिस्ट्रर होम अफेयर एंड विभाग टूरिज्म आदि द्वारा जारी समय समय पर जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा।
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बता दें कि हिमाचल में कल से कोरोना कर्फ्यू लागू हो रहा है। यह 17 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों व पर्यटकों के लिए पहले जारी आदेश ही लागू रहेंगे। अधिक कोरोना (Corona) प्रभावित क्षेत्रों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। अगर कोई बिना रिपोर्ट आता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। पर्यटकों को भी 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
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