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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के 433 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, क्या पड़ा पचड़ा, खबर पढ़ें
Last Updated on December 17, 2021 by admin
शिमला। प्रदेश की सड़कों, रेलवे लाइन, राजधानी के जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा (Jubbalhatti Airport) और पानी की योजनाओं जैसे प्रोजेक्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने वन विभाग की भूमि के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बिना मंजूरी प्रदेश के ऐसे 433 प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में थे। अब जल्द ही इन प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद जिला शिमला की तहसील रामपुर (Rampur) में एनडीआरएफ बटालियन के आधारभूत ढांचे के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। चंबा जोत से 150 किलोमीटर के दायरे में होने वाले मौसम (Weather) के बदलाव की जानकारी देने वाला रडार भी लगेगा।
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राज्य सरकार (State Government) के एक प्रवक्ता ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश 9 और 14 दिसंबर 2021 द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 1995 में दिनांक 11 मार्च, 2019 को पारित आदेश में छूट देते हुए हिमाचल सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत 433 मामलों में वन भूमि (Forest land) को गैर-वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा कि 103 परियोजनाओं में 63 सड़कों, 13 बिजली परियोजनाओं (Power Projects), एक हवाई अड्डा, तीन अनाज और सब्जी मंडियों, चार कालेज भवनों, एक अस्पताल, चार बस स्टैंड, एक मार्केट यार्ड, दो रेलवे लाइन, ईवीएम (EVM) के भंडारण के लिए एक गोदाम, एक मौसम राडार, एक रोप-वे, एक हेलीपैड, दो खनन से संबंधित, एक पार्किंग, दो हॉट मिक्स प्लांट, एक पुलिस चौकी और एक एनडीआरएफ (NDRF) के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एफआरए 2006 के तहत परियोजनाओं में 13 सामुदायिक केंद्र, 268 सड़क परियोजनाएं, 11 स्कूल, 19 पेयजल आपूर्ति योजनाएं और पानी की पाइपलाइन, 5 लघु सिंचाई नहर या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 10 स्वास्थ्य संस्थान, तीन कौशल उन्नयन और व्यावसायिक परियोजना प्रशिक्षण केंद्र और एक उचित मूल्य की दुकान के मामले शामिल हैं।
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