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#Himachal: फेस शील्ड और दस्ताने पहन कर डालेंगे Vote, ना लगेगी अंगुली में स्याही, ना होंगे हस्ताक्षर
शिमला। हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन (Corona positive and home quarantine) मतदाता भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसको लेकर मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग (State election commission) ने आदेश जारी कर दिए हैं। मतदान के दौरान कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन मतदाताओं को फेस शील्ड और दस्ताने पहनाए जाएंगे। इनकी अंगुली में स्याही नहीं लगाई जाएगी और ना ही इनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मी इन वोटरों के नाम और क्रमांक पीठासीन अधिकारी को बताएंगे। इन लोगों को मास्क हटाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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आयोग द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार ऐसे मतदाताओं (Voters) से पहले पूछा जाएगा कि क्या वे मतदान करना चाहते हैं। सामान्य वोटरों के बाद कोविड वोटर 4 बजे से मतदान करेंगे। इस दौरान शारीरिक दूरी और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दौरान कोविड (Covid) संक्रमित होम क्वारंटीन और पॉजिटिव लोगों की अलग कतारें लगेंगी। ऐसे वोटरों को दूर से फोटो पहचानपत्र दिखाना होगा। पहले होम क्वारंटीन और बाद में कोरोना पॉजिटिव वोट देंगे। हर वोट डालने के बाद सील सैनिटाइज होगी।
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पटवारी या पंचायत सचिव जुटाएंगे ऐसे लोगों की सूची
मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एक दिन पहले ऐसे वोटरों की सूचना चुनाव अधिकारी को देंगे। ऐसे वोटर का नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी नोडल अधिकारी (Nodal officer) के अधीनस्थ कर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव जुटाएंगे। चुनाव अधिकारी संबंधित मतदान केंद्र (Polling Booth) के संबंधित पीठासीन अधिकारी को ऐसे वोटरों की सूचना देगा। अगर ऐसे वोटरों की संख्या शून्य है तो भी मतदान केंद्र में कोविड पॉजिटिव वोटरों के लिए तैयारी रखनी होगी। वहीं, होम क्वारंटीन और पॉजिटिव वोटरों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) से वोट देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मतदान के समय स्वास्थ्य कर्मी ऐसे वोटर को लेकर जाएगा और सिर्फ पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेगा। शेष मतदान केंद्र से बाहर किए जाएंगे। ऐसा वोटर किसी सामान को हाथ ना लगाएए यह स्वास्थ्य कर्मी ध्यान रखेगा।

