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नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ पत्र की जांच के आदेश
हमीरपुर। नादौन से कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र का मामला फिर से सुर्खियों में लौट आया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में जांच कर रिकॉर्ड न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष (Former President of Himachal Congress) और नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव में दिए गए शपथ पत्र (Affidavit) में गलत जानकारी दी है। इसी मामले पर अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन (Nadaun) कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों के मुताबिक पुलिस थाना नादौन के एसएचओ (Nadaun SHO) को इस मामले की छानबीन करने और पूरी जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड (Record) सहित न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में उपमंडल नादौन (Subdivision Nadaun) के गांव जड़ौत निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगा राम ने नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) के खिलाफ शिकायत दी थी। बसंत सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा (Senior Advocate Virendra Sharma) के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जानकारी के अनुसार मामले में बीते वर्ष भी हाईकोर्ट (High Court) में भी याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने मामले की छानबीन की थी। बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर (Hamirpur) को सौंपी गई थी। उधर, अब इस मामले को लेकर नादौन कोर्ट ने एसएचओ को इस मामले की छानबीन करने और रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक न्यायालय (Court) ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया में यह मामला संज्ञेय अपराध का बनता है। ऐसे में कानून के मुताबिक जांच कर रिकॉर्ड न्यायालय (Court) में पेश किया जाए।
शिकायतकर्ता बसंत सिंह ने सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) पर आरोप लगाए हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन (Nomination) के समय झूठा शपथपत्र दिया। इस शपथपत्र में सुखविंदर सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने अपनी भूमि से संबंधित संपत्ति की जानकारी छिपाई है। उधर, इस मामले पर विधायक (MLA) सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व में भी कई बार उनके खिलाफ जांच हो चुकी है, लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाए थे। जांच में आरोप साबित न होने पर हाईकोर्ट ने भी मामले को खारिज कर दिया था। मुझे बदनाम करने पर कुछ लोगों के खिलाफ मैंने न्यायालय में मानहानि का केस किया है।