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हिमाचल भी Lockdown की ओर बढ़ा, इस जिला में 9 घंटें खुलेंगी दुकानें- संडे को पूर्ण बंद
Last Updated on April 20, 2021 by Vishal Rana
ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना (District Una) में कोरोना के बढ़ते मामलों (Increasing cases of Corona) को देखते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल, 2021 से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीसी राघव शर्मा (DC Raghav Sharma) ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार (Sunday) को जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद (Markets will be Completely Closed) रहेंगे, वहीं आम वर्किंग दिनों में भी बाजारों को सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक ही खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह नई व्यवस्था मेडिकल स्टोर, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी तथा मीट की दुकानें भी रविवार के दिन प्रातः 7 बजे बजे से सायं 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा बार्बर शॉप व सैलून भी रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं तथा परंपरा के अनुसार यह दुकानें मंगलवार के दिन बंद रहेंगी।
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राघव शर्मा ने कहा कि सभी एसडीएम को बाजारों में वाहन के माध्यम से नए आदेशों की घोषणा करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही श्रम विभाग तथा स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से भी दुकानदारों (Shopkeepers) को इन आदेशों से अवगत करवाएंगे। राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद तथा अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। सिर्फ विवाह व दाह-संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन ही एसडीएम की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक रूप से 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऐसे में सभी को नए नियम मानने होंगे, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। उन्होंने सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। राघव शर्मा ने कहा कि सभी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियम का पालन करें तथा अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं।