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नालागढ़ की किशनपुरा जेल में 15 तक करें पानी और सीवरेज का इंतजाम
शिमला। हाईकोर्ट ने नालागढ़ की किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज का इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना 16 जून तक तलब की है।
कोर्ट ने किशनपुरा में नव निर्मित जेल में विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिए थे। प्रदेश की जेलों के लिए कुल 761 पद स्वीकृत है जिसमें से 575 पद भरे गए है और 186 पद खाली हैं। इसके कारण जेलों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।
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कोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए है कि 19 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दायर करें। इसके अलावा नालागढ़, कुल्लू, मंडी और सोलन में नवनिर्मित जेलों की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की थी। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कैदियों को पेश करने में समस्या आ रही है। कोर्ट ने जिला ज्यूडिशियरी को आदेश दिए हैं कि विचाराधीन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये की जाए।

