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हिमाचल: परिवार में एक व्यक्ति की कोविड जांच अनिवार्य, नहीं करवाने पर होगी कार्रवाई
ऊना। हिमाचल के ऊना (Una) जिला में कोविड-19 (Covid-19) के एक्टिव केस पेंडिंग #Active Case Pending) को लेकर पंचायत स्तर पर व्यापक सैंपलिंग अभियान छेड़ा जा रहा है। इसी के चलते जिला प्रशासन ने टेस्टिंग को डबल करने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमित सामने आ सकें और उन्हें समय रहते जागरूक करके आइसोलेट किया जा सके। जिला के सभी 5 उपमंडलों में प्रतिदिन 350 सैंपल (Sample) करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की टीमों का गठन करके उन्हें हर पंचायत में भेजा जा रहा है, जिसके तहत प्रति परिवार एक व्यक्ति का सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए जुटाया जाएगा।
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ग्राम पंचायतों में लगने वाले इस टेस्टिंग कैंप के दौरान परिवारों को सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखते हुए प्रति परिवार एक व्यक्ति की टेस्टिंग जरूरी की गई है। अभी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि जब भी संबंधित पंचायत में टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया जाए, तो अपने परिवार से एक व्यक्ति को सैंपल कराने के लिए जरूर भेजें। यदि कोई व्यक्ति सेपलिंग करवाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (Disaster Management act) के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब यह टेस्टिंग अनिवार्य होगी। यह समाज के प्रत्येक समुदाय की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित रहते हुए अपनी टेस्टिंग नहीं करवाता है तो वह पूरे समुदाय और समाज के लिए खतरा बन सकता है। इस अनिवार्य टेस्टिंग कैंप में यदि कोई व्यक्ति अपना सैंपल कराने के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
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